आबकारी विभाग द्वारा राजस्थान राज्य से परिवहन की जा रही अवैध मदिरा के विरूद्ध कार्यवाही |
आगर-मालवा | अवैध मदिरा के विरूद्ध कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के आदेशानुसार जिला आबकारी अधिकारी राजीव प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी, शिवनारायण सिंगनाथ के नेतृत्व में आबकारी वृत्त आगर में ग्राम आकड़ी के पास आकड़ी – सुवाखेड़ी रोड़, थाना बड़ौद में घेराबंदी कर आरोपी हरिराम पिता बालूजी, राजू गीर पिता नारायण गीर दोनों निवासी ग्राम आकड़ी थाना बड़ौद से राजस्थान राज्य निर्मित ग्लोबस ग्रीन लेबल की प्रीमियम व्हिस्की मदिरा की दो टाट के थैलों में रखी 06 पेटी, प्रत्यैक में 48 नग भरे होकर कुल 288 पावों में भरी कुल मात्रा 51.84 बल्क लीटर मदिरा एवं मदिरा परिवहन में प्रयुक्त वाहन मोटरसायकल जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 ( 1 ) क एवं 34 (2) के तहत् प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा का वाहन सहित कुल अनुमानित मूल्य रूपये 53,800 है । उक्त कार्यवाही आबकारी उप निरीक्षक नरेन्द्र सिंह डामर द्वारा की गई। कार्यवाही के दौरान आबकारी आरक्षक सुरेन्द्र वर्शी, राजेश कुमार व्यास, श्री दीनबन्धु पाटीदार एवं नगर सैनिक ज्ञानसिंह भीलाला का विशेष सहयोग रहा।