आगर-मालवा में चारा-भूसा निर्यात एवं ईंधन उपयोग पर प्रतिबंध , कलेक्टर के निर्देश पर आदेश जारी ।
आगर-मालवा । जिले में पशुओं हेतु वर्षभर पर्याप्त चारा-भूसा उपलब्ध रहे, इसके मद्देनज़र कलेक्टर प्रीति यादव के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर आर.पी. वर्मा ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा से चारा–भूसा का निर्यात पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि सुखला, घास, भूसा (सोयाबीन सहित अन्य फसलें), कड़बी तथा सभी प्रकार का पशु चारा जिले से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। साथ ही उद्योगों, ईंट भट्टों और फैक्ट्रियों के बॉयलरों में चारा एवं भूसा का ईंधन के रूप में उपयोग वर्जित किया गया है।
प्रशासन ने भूसा-चारा की अधिक दर पर खरीद-फरोख्त, अनुचित भंडारण तथा कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। ईंधन उपयोगी भूसा का स्टॉक केवल लाइसेंसधारी उद्योगों को रखने की अनुमति होगी, परंतु इसे भी प्रतिबंध अवधि में जिले से बाहर ले जाना वर्जित रहेगा।
यह आदेश अगले दो माह तक प्रभावशील रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
