01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं – नवागत कलेक्टर वानखेड़े
निर्वाचन नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 को लेकर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न
आगर-मालवा, 09 नवम्बर/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के जारी कार्यक्रम अनुसार 09 नवम्बर को मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही दावे-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य सभी मतदान केन्द्रों पर प्रारंभ हो गया है, अपने क्षैत्र के ऐसे युवा जिनकी 01 जनवरी को 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही है, उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं, क्षेत्र के कोई भी युवा जो 18 वर्ष की आयुपूर्ण कर चुका है, वह मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित न रहें, यह बात नवागत कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने बुधवार को कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक में कहीं। कलेक्टर ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटवाने एवं संशोधन के लिए 09 नवम्बर से 08 दिसम्बर के मध्य सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ उपस्थित रहकर दावा-आपत्ति प्राप्त करेंगे, मतदाता अपने नाम जुड़वाने एवं संशोधन के लिए संबंधित फार्म में बीएलओ को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
बैठक में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेडी, कैलाश कक्का, अशोक प्रजापत, इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष अमित अजमेरा, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष बाबूलाल मालवीय सहित राजनैतिक दलों के पदाधिकारी एवं निर्वाचन कर्मचारी उपस्थित थे।
कलेक्टर वानखेड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीप गतिविधि से नए मतदाताओं को जागरूक करें, ताकि मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान होने वाली गतिविधियों की जानकारी आसानी से मतदाताओं तक पहुँच जाए। उन्होंने कहा कि जिला एवं तहसील स्तर पर साइकिल रैली एवं दौड़ का आयोजन किया जाए। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर चुनाव पाठशाला हो। जिले के सभी केम्पस एम्बेसेडर एवं इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाए।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्रसिंह रघुवंशी द्वारा उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की तथा बताया कि जिले के ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष पूर्ण होगी, वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम सूची में जुड़वा सकते हैं। इसी क्रम में यदि किसी मतदाता को सूची में नाम विलोपित करना हो तो वह फार्म 7 भरकर दावा आपत्ति कर सकता है, फार्म 8 के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि को सुधार करवा सकता है तथा फॉर्म 6बी में आधार की जानकारी प्रस्तुत कर सकता है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु मतदान केंद्रों पर 4 विशेष कैंप लगाए जाएंगे। जिसमें 12 नवंबर, शनिवार, 13 नवंबर रविवार, 19 नवंबर, शनिवार एवं 20 नवंबर रविवार को विशेष कैंप लगाया जाएगा। मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैठक के दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को मतदाता सूची की एक-एक प्रति प्रदाय की गई।