आगर-मालवा, 27 मार्च/राज्य शासन ने परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंटस एक्ट) 1881 के अंतर्गत प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन-2024 के मतदान दिवसों पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है।जारी अधिसूचना अनुसार मध्य-प्रदेश में लोकसभा आम निर्वाचन-2024 चार चरणों में होना है। प्रथम चरण के मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024, शुक्रवार, द्वितीय चरण के मतदान दिवस 26 अप्रैल, शुक्रवार, तृतीय चरण के मतदान दिवस 07 मई, मंगलवार तथा चतुर्थ चरण के मतदान दिवस 13 मई, सोमवार को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा।