आगर-मालवा, 30 मई/ अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विजय चौरसिया द्वारा अमानक कृषि आदान का विक्रय करने पर जिले के 04 विक्रेताओं के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गए है।
जारी आदेशानुसार सुसनेर के मेसर्स कानुडिया कृषि सेवा केन्द्र सुसनेर से दिव्य शक्ति सीड्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा उत्पादित सरसों किस्म ब्रह्मा का नमूना कोड़ क्रमांक-23 एआरएस 26, मेसर्स मुस्कान मशीनरी बड़ौद से टोकियों सीडटेक प्रा.लि. द्वारा उत्पादित सरसों किस्म टीएस-46, नमूना कोड़ 23 बीआरएस-10, मेसर्स बालाजी कृषि सेवा केन्द्र बड़ौद से कर्तव्य एग्रीटेक प्रा. लि. द्वारा उत्पादित सरसों किस्म कर्तव्य-504 का नमूना कोड क्रमांक-23 बीआरएस -06, तथा मेसर्स विश्वकर्मा कृषि सेवा केन्द्र गुदरावन का किटनाशक औषधि का नमूना कोड क्रमांक पी/1/2023/55808 प्रयोगशाला परीक्षण उपरान्त अमानक पाये जाने पर संबंधित आदान विक्रेताओं को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया, जिनका जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उप संचालक कृषि श्री चौरसिया ने बीज अधिनियम 1966 एवं बीज नियम 1968 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा 15(बी) तथा कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 14(ख) का उपयोग करते हुए उक्त तीन आदान विक्रेताओं के लायसेंस निरस्त किये है तथा एक आदान विक्रेता का लायसेंस निलंबित किया गया।