चलित लैब से जांच एवं नमूना कार्यवाही
आगर-मालवा, 17 सितम्बर/ सोयत नगर में आज खाद्य सुरक्षा दल द्वारा 3 प्रतिष्ठानों एवं 2 ढाबों से दूध एवं दूध उत्पाद, मसाले व अन्य खाद्य सामग्री के कुल 16 नमूने की एमएफटीएल से प्राथमिक जांच की गई। जिसमे से 3 अवमानक पाए गए।
प्राथमिक जांच में कमियों के आधार पर श्री गणेश दूध डेयरी और बाबा राम देव दूध डेयरी से भैंस के दूध का एक एक सैंपल जबकि श्री बालाजी दूध डेयरी से घी के सैंपल लिए तीनों सैंपल संपूर्ण जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। दूध खरीदी पंजी का नियम अनुसार संधारण करने, खरीदी बिक्री के दस्तावेज, खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड लगाने, सफाई कीड़े रोकने, साफ – सफाई, एवम सुधार हेतु 2 दुकानदारों को नोटिस देकर 15 दिवस में सुधार कर जवाब मांगा है।जांच रिपोर्ट एवं विवेचना पश्चात प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर न्यायालयीन कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुम्भकार, केमिस्ट दीपक पाटनी, एम एफ टी एल चालक राम ठाकुर शामिल रहे।खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी नए दुकानदारों से अपील की है कि कारोबार शुरू करने से 15 दिवस पूर्व लाइसेंस जरूर ले लेवें। पुराने लाइसेंस धारी भी अपने लाइसेंस में वैधता दिनांक चेक कर अंकित दिनांक से एक माह पूर्व नवीनीकरण करवा ले।पुराने नए सभी खाद्य कारोबारी अपने वार्षिक टर्न ओवर अनुसार वैध खाद्य लाइसेंस प्राप्त कर फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड के साथ दुकान में अवश्य लगा ले। 12 लाख से नीचे टर्नओवर/ 500 लीटर से कम के व्यापारी के लिए खाद्य पंजीयन जबकि 12 लाख से अधिक टर्नओवर/ 500 लीटर से अधिक के दूध के व्यापारी को खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है।