अवमानक दूध के 4 प्रकरणों में 5 कारोबारियों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित

 

आगर-मालवा, 10 अक्टूबर/ न्याय निर्णायक अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमान आरपी वर्मा द्वारा 4 प्रकरण मे 5 कारोबारियां पर 5 लाख रुपए का अर्थदण्ड राशि अधिरोपित की गई है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुम्भकार ने बताया कि रामेश्वर यादव निवासी छपरिया तहसील सुसनेर से 16 दिसम्बर 2022 को बिना खाद्य पंजीयन के दूध वाहन से परिवहन कर ले जा रहे भैंस के दूध का नमूना, जयनारायण यादव निवासी जाख तहसील सुसनेर से 23 दिसम्बर 2022 को बिना खाद्य पंजीयन के संचालित महिला दुग्ध समिति जाख की डेयरी से लिया गया भैंस के दूध का नमूना, प्रेम सिंह सोंधिया निवासी बमनियाखेड़ी की सुसनेर में बिना खाद्य पंजीयन के संचालित महावीर दूध डेयरी से 17 जनवरी 2023 को लिया गया भैंस के दूध का नमूना तथा लखन अंजना निवासी देवराखेड़ा तहसील महिदपुर द्वारा बड़ौद में बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित महाकाल मिल्क चिलिंग सेंटर से 4 मार्च 2023 को सोनू मकवाना निवासी बड़ोद प्लांट इंचार्ज मैनेजर स्टोरेज टैंक में संग्रहित दूध में से लिया गया भैंस के दूध का नमूना जॉच मे राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल से अवमानक स्तर का पाये जाने पर 500000 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
चारो प्रकरण में अवमानक स्तर के दूध के कारोबार में संलिप्त, संबंधित अनावेदकों को दोषी पाए जाने पर न्याय निर्णयन अपर पदेन कलेक्टर न्यायालय से जारी आदेश 09 अक्टूबर 2024 अनुसार सभी पक्षों को सुनने के बाद पांचों अनावेदक पक्षकारों सभी को समान रूप से दोषी मानने हुए ग्राहकों के साथ धोखे लिए एक एक लाख रुपए के अर्थदण्ड राशि रूपये से दण्डित किया गया है। जिसे 15 दिवस मे विभागीय चालान शीर्ष 0210-चिकित्सा एण्ड लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य 104-शुल्क एवं दण्ड आदि, 0754- खाद्य एवं औषधि नियन्त्रक के अधीन लाईसेन्स फीस एवं दण्ड आदि मे जमा कराना होगी। अन्यथा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 96 मे वार्णित उपबन्धो के अनुसार अधिरोपित शास्ति राशि की वसूली हेतु भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप मे वसूली की कार्यवाही संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा संपादित की जायेगी तथा अर्थदण्ड राशि संदाय न होने तक अनावेदक को जारी खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन निलंबित रहेगी। इस वित्तीय वर्ष 2024- 25 में 9 प्रकरण में 15 खाद्य कारोबारियो पर 480000 रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया गया है जबकि 4 कारोबारियों से 85000 रुपए की वसूल की गई। शेष में सबंधित तहसील दार के माध्यम से आर आर सी/वसूली की कार्यवाही जारी है। 38 प्रकरण न्याय निर्णयन अधिकारी पदेन अपर कलेक्टर में, 6 प्रकरण जे एम एफ सी कोर्ट, 16 प्रकरण अपीलीय कोर्ट (जिला एवम सत्र न्यायालय ) में विचाराधीन है।

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