आगर-मालवा, 05 नवम्बर/कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह द्वारा मंगलवार को संयुक्त कलेक्टर कार्यालय भवन में जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आये आवेदकों से आवेदन प्राप्त करते हुए कलेक्टर ने निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही अधिकारियों से निराकरण करवाया तथा शेष आवेदन निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए।
इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत हरसिमरनप्रीत कौर, अपर कलेक्टर आरपी वर्मा, संयुक्त कलेक्टर मिलिन्द ढ़ोके सहित सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में आवेदिका कमलाबाई निवासी आगर ने पुत्रवधु द्वारा परेशान किये जाने के संबंध में आवेदन देकर बताया कि पुत्रवधु द्वारा आवेदिका और उसके पति दोनां के साथ लड़ाई झगड़ा कर परेशान किया जा रहा तथा घर से बाहर निकालकर जबरन मकान पर कब्जा कर लिया है एवं भरण पोषण भी नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर ने एसडीएम आगर को भरण-पोषण अधिनियम अंतर्गत सुनवाई करने के निर्देश दिए।
आवेदक कालू पिता भीमा द्वारा आवासीय पट्टा प्रदान करवाने हेतु आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से अपने परिवार के साथ शासकीय भूमि पर झोपड़ी बनाकर निवास कर रहा है। आवासीय पट्टा प्रदान करवाया जाए, जिससे की आवास का निर्माण करवाया जा सकें। कलेक्टर ने तहसीलदार बड़ौद को आवेदन निराकरण करने के निर्देश दिए।
आवेदक रमेश गिर निवासी परसुखेड़ी ने स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा अनावेदक द्वारा जबरन कब्जा करने की मंशा से बार-बार लड़ाई झगड़ा करने, आवेदक भगवानसिंह ने नियमानुसार जानकारी मांगने के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने, आवेदिका सुगनबाई निवासी गोयल तहसील नलखेड़ा ने डूब क्षेत्र का मुआवजा प्रदान करवाने, सहित जनसुनवाई में विभिन्न समस्याओं से संबंधित आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए गए।