अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त दो मोटर सायकल राजसात
आगर मालवा
कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त जप्तशुदा दो मोटरसायकल वाहन का शासन पक्ष में राजसात किया है।
जारी आदेशानुसार 20 नवम्बर 2020 को बड़ागांव लटूरी रोड़ पर भिडोन गुराड़िया जोड़ के पास मोटर सायकल रजिस्ट्रेशन नम्बर एमपी 70 एमए 5706 को 88 बल्क लीटर कच्ची अवैध शराब तथा 24 फरवरी 2021 को 54.600 लीटर देशी मदिरा प्लेन का अवैध परिवहन करने पर मोटर सायकल चेचिस नम्बर एमडी2बी64बीएक्स7एमआरके19509 व इंजिन नम्बर डीएचएक्सआरएमके56989 को जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मदिरा जप्ती के समय 50 बल्क लीटर से अधिक मदिरा होने तथा मादक द्रव्य का अवैध संग्रहण एवं परिवहन किये जाने पर कलेक्टर ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 (क) की उपधारा (2) के तहत् उक्त दोनों मोटर सायकल वाहन व जप्त मदिरा का शासन पक्ष में अधिहरण किया है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को राजसात वाहन की नियमानुसार नीलामी कर राशि शासकीय कोष में जमा करवाने तथा जिला आबकारी अधिकारी को शराब का विधिवत् निराकरण करने के निर्देश जारी किए है।