आगर-मालवा जिले में फसल अवशेष (नरवाई) जलाना प्रतिबंधित |

आगर-मालवा 
2500 से 15 हजार रुपए तक की क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित कर वसूल की जाएगी
जिला दण्डाधिकारी  सिंह द्वारा आदेश जारी
जिला दण्डाधिकारी  राघवेन्द्र सिंह द्वारा नरवाई जलाने से पर्यावरण, जन स्वास्थ्य एवं जीव-जन्तुओं को होने वाली हानि की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत् आगर-मालवा जिले में गेहूं की फसल कटाई उपरान्त अवशेष (नरवाई) जलाना प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेशानुसार 02 एकड़ से कम भूमि धारित व्यक्ति/निकाय द्वारा अपने खेत/खेतों में फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (नरवाई) को जलाने पर 2500 रुपए, दो एकड़ या उससे अधिक व पॉंच एकड़ से कम पर 5000 रूपये तथा पांच एकड़ या उससे अधिक पर 15000 रूपये प्रतिघटना पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की जाकर वसूल की जाएगी। इसके लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अधिकृत होंगे, जो अपने-अपने क्षेत्र में आदेश का क्रियान्वयन करेंगे तथा उल्लंघन करने पर संबंधित से आदेशानुसार क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर शासकीय कोष में जमा करवाएंगे।
आदेश आगामी दो माह तक वैध रहेगा, प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आकर संबंधित के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही हेतु उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग अधिकृत होंगे।
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