आगर-मालवा, 17 अप्रैल/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश गुप्ता द्वारा गंभीर अनियमितता पाएं जाने पर सक्सेना हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर ऑवर रोड़ आगर का पंजीयन निरस्त किया है। जानकारी के अनुसार
सीएमएचओ द्वारा जारी पत्र अनुसार दिनांक 28/02/2025 को दोपहर 1.25 बजे सक्सेना हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर ऑवर रोड़ आगर-मालवा स्थित निजी हॉस्पिटल में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/नर्सिंग-होम/2025/1041 आगर दिनांक 28/02/2025 द्वारा गठित निरीक्षण दल के द्वारा प्राप्त शिकायत कार्यालय का आवक क्रमांक 387 दिनांक 04.02.2025 एवं शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु नर्सिंग-होम एक्ट तथा पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के अन्तर्गत नियमित अस्पतालों के निरीक्षण किये जाने हेतु गठित निरीक्षण दल जिसमें पुलिस दल भी शामिल था, के साथ सक्सेना हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर ऑवर रोड़ आगर-मालवा एवं उसमे संचालित दोनो सोनोग्राफी मशीनो का निरीक्षण किया गया जिसमे अत्यंत गंभीर अनियमित्ताए पाई गई थी।
उक्त घटना पश्चात दिनांक 04-03-2025 को सांय 5 बजे गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम (पी.सी.पी. एण्ड डी.टी.) के सफल क्रियांवयन हेतु जिला सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन कर दिनांक 28-02-2025 को सक्सेना हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा गठित दल द्वारा किए गए।निरीक्षण में पाई गई अनियमित्ता तथा आगामी कार्यवाही के बारे मे चर्चा की गई। उक्त प्रकरण मे समिति द्वारा सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि, सक्सेना हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर मे संचालित सोनोग्राफी मशीनो को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिये क्योंकी इसमे पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम अधिनियम का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही उक्त सोनोग्राफी मशीन जो सक्सेना हास्पिटल मे संचालित हो रही है, का भी रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाना चाहिये।
तत्पश्चात् सक्सेना हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर को कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/नर्सिंग होम/2025/1152 दिनांक 05/03/2025 जारी किया जाकर 03 दिवस में जवाब देने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन संबंधित द्वारा निर्धारित समय-सीमा में अपना पक्ष लिखित रूप से प्रस्तुत किया गया जो कि, संतोषप्रद एवं समाधानकारक नही होने के कारण डॉ. राजेश गुप्ता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्यालयीन पत्र क्रमांक/नर्सिंग होम/2025/1482 दिनांक 20/03/2025 (15 दिवस व्यतीत होने के पश्चात् पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम की धारा 28 (1) (बी) के अन्तर्गत) को दोनो सोनोग्राफी मशीनो का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है।
साथ ही उनके यहा सोनोग्राफी करने वाले चिकित्सक डॉ. दिपक गर्ग रेडियोलॉजिस्ट को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/नर्सिंग होम/पी.सी.पी.एन.डी.टी./2025/1597 दिनांक 21/03/2025 द्वारा सोनोग्राफी मशीनो का पंजीयन निरस्त करने तथा सोनोग्राफी कक्ष मे पाई गई अनियमित्ता के संबंध मे कारण-बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। इसी तारतम्य मे मध्यप्रदेश उपचार्या गृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 तथा संशोधित एक्ट 2021 के अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/नर्सिंग होम/2025/1152/दिनांक 05-03-2025 जारी किया जाकर 30 दिवस मे अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। संबंधित द्वारा अपना लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया जो असंतोषप्रद तथा असामाधान कारक होने से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/नर्सिंग होम/2025/2148/दिनांक 15-04-2025 के द्वारा सक्सेना हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर ऑवर रोड़ आगर का पंजीयन निरस्त किया है।