मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अधिकारी अनिवार्य रूप से करें पालन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने कमिश्नर और कलेक्टरों के साथ की वर्चुअल बैठक
आगर मालवा, 29 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागों के कमिश्नर, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
जिला स्तर पर आयोजित वर्चुअल बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव, सीईओ जिला पंचायत नंदा भलावे कुशरे, एसडीएम आगर मिलिंद ढोके, एसडीएम सुसनेर सर्वेश यादव, इलेक्शन सुपरवाइजर राजेंद्र पांडेय और मास्टर ट्रेनर रजनीश स्वर्णकार उपस्थित रहे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। अधिकारी निर्देशों का भली-भांति अध्ययन करें। मतदाता आयोग की वेबसाइट voters.eci.in पर 2003 की मतदाता सूची देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर भी सूची उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ तीन बार मतदाताओं के घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। जो व्यक्ति 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के पात्र होंगे। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और संशोधन हेतु फॉर्म 8 भरना आवश्यक रहेगा।
संजीव कुमार झा ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति एन्यूमरेशन फॉर्म में मिथ्या घोषणा करता है, तो वह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा और उसके विरुद्ध जुर्माना या कारावास की कार्रवाई हो सकती है।
7 फरवरी 2026 तक चलेगी पुनरीक्षण प्रक्रिया
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है, जो 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। बीएलओ को 3 नवंबर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर सर्वे किया जाएगा।
मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। दावा-आपत्तियाँ 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी। दस्तावेजों का सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
