त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचनः प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू |

आगर मालवा |
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत के उप निर्वाचन-2025 उत्तरार्द्ध का कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिसके अनुसार जिले की जनपद पंचायत आगर में 03 और नलखेड़ा में 04 रिक्त पदों पर पंच और जिला पंचायत सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 01, सुसनेर) के रिक्त पद पर निर्वाचन होना है। उप निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  प्रीति यादव ने निर्विघ्नं, शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न करवाने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 के तहत् संबंधित ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्ड की सीमांतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 05 दिसम्बर से 05 जनवरी 2026 तक लागू की है।
जारी आदेशानुसार निर्वाचन क्षैत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र, खतरनाक हथियार / पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। जुलूस, रैली, आमसभा/वाहन रैली / हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति, सक्षम अधिकारी अर्थात् संबंधित सक्षम अधिकारी/ रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। कांच की बोतलें, ईटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के दौरान रात्रि के 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, फोन तथा लाउडस्पीकर पर चुनाव प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति बिना टेन्ट, पाण्डाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज/ चित्र/कमेंट/बैनर / पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो किरायेदार रखेगा, उसकी सूचना तत्कॉल संबंधित थाना प्रभारी को देगा। समस्त होटल/लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे। रैली में सिर्फ 5 वाहनों को एक साथ चलने की अनुमति रहेगी। दो काफिलों के बीच में 30 मिनट का अन्तराल रखना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत उल्लंघनकर्ता के विरूध्द अभियोजन किया जाएगा।
यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटि पर, पुलिस अधिकारी एवं ड्यूटी पर रहे शासकीय कर्मचारी, मृत को शमशान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी संबंधित जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा-दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी।
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