आगर मालवा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर के अवसर पर न्यायालय परिसर आगरा में उपभोक्ता जागरूकता शिविर आयोजित कर उपभोक्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी दी गई।
शिविर में अध्यक्ष एवं द्वितीय जिला न्यायाधीश तहसील विधिक सेवा समिति आगर कमलेश इटावादिया ने उपभोक्ताओं को बताया कि किसी भी दुकान से सामान खरीदे तो उसका पक्का बिल जरूर ले, जिसमें सामान की गारंटी दी जाती है, अगर कोई सामान नकली भी निकलता है, तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी दुकानदार एवं कंपनी की होती है, किसी भी सामान का पक्का बिल लेने से उपभोक्ता एवं एवं सरकार दोनो का फायदा होता है। सामग्री का पक्का बिल नहीं लेना उपभोक्ता के लिए हानि भरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार सामग्री का पक्का बिल नहीं देता है तो इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है। उन्होंने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।
शिविर में न्यायिक अधिकारी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आगर अमित नगायच अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश सुश्री श्वेता चौहान, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान अन्य अभिभाषक गण तथा ग्रामीण अंचलों से उपस्थित पक्षकार गण एवं आमजन उपस्थित रहे।