आगर-मालवा, 23 अगस्त/ जिला मुख्यालय आगर-मालवा तथा तहसील मुख्यालय सुसनेर एवं नलखेड़ा न्यायालय परिसर में माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2024 की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर, 2024 (शनिवार) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।उक्त नेशनल लोक अदालत में आगर-मालवा, सुसनेर एवं नलखेड़ा के न्यायालयों में विचाराधीन समझौता योग्य समस्त दाण्डिक, सिविल, विविध, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम, नगर पालिका / नगर पंचायतों, श्रम, बैंक, इत्यादि के प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते द्वारा किया जायेगा । पक्षकारों से आग्रह है कि उपरोक्त श्रेणी के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराने हेतु अपने अभिभाषकों से सम्पर्क करें व सम्बन्धित कार्यालयों में सहमति प्रस्तुत करें।