नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को

 

आगर-मालवा, 10 सितम्बर/ जिला न्यायालय आगर एवं तहसील न्यायालय सुसनेर व नलखेड़ा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 14 सितम्बर, 2024 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दीवानी प्रकरणों, शमनीय आपराधिक प्रकरणों, राजस्व, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना के क्लेम प्रकरणों एवं बैंको, विद्युत विभाग, बी.एस.एन.एल, नगर पालिका आदि से संबंधित लंबित एवं प्रीलिटिगेशन आदि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते के माध्यम होगा।
नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये जाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर-मालवा द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मंगनलवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवं गांवों में सर्व-संबंधितों को नेशनल लोक अदालत की जानकारी देने हेतु, म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी आगर के सहयोग से तैयार किये गये प्रचार रथ को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र सिंह कुशवाह द्वारा हरी झण्डी दिखाकर जिला न्यायालय परिसर से रवाना किया गया।
इस अवसर पर जिला न्यायाधीश  अमर कुमार शर्मा, जिला न्यायाधीश  मधुसूदन जंघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शिवानी शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सुश्री मोनिका यादव, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी सहित  राजेश कुमार हरोड़े अधीक्षण यंत्री, म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रचार-रथ द्वारा आगर-मालवा जिले के शहरी क्षेत्रों एवं गांव-गांव मे जाकर लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

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