अस्थाई पटाखा लायसेंस जारी करने के संबंध में निर्देश
आगर-मालवा, 04 अक्टूबर/ जिला दण्डाधिकारी राघवेन्द्र सिंह द्वारा दीपावली पर्व वर्ष 2024 के लिये अस्थाई रूप से पटाखे विक्रय करने की अनुज्ञप्ति प्रारूप एल.ई-5 में 24 अक्टूबर 2024 से 12 नवम्बर 2024 की अवधि के लिये जारी करने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी को निर्देश जारी किए है।
जिला दण्डाधिकारी सिंह ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने अनुभाग में दीपावली पर्व वर्ष 2024 के लिये अस्थाई पटाखा लायसेंस विक्रय अनुमति के लिए 13 से 21 अक्टूबर तक एमपीई सर्विस पोर्टल https://services.mp.gov.inके माध्यम से प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार जांच कर संबंधित आवेदकों से आवेदन फार्म प्ररूप ए.ई.-5 में ही प्राप्त करें तथा अनुज्ञप्ति प्रारूप एल.ई.-5 में जारी करें।
जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश दिए कि आवंटन शर्तों के अधीन किया जाए। जिसमें अस्थाई दुकानें एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर किसी संरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी पर होगी। अस्थाई दुकाने एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखे एवं अग्नि दुर्घटना रोकने के लिए समुचित उपाय करना होगा, दुकानो में प्रकाश करने के लिए तेल लेम्प, खुली बिजली का उपयोग प्रतिबंधित होगा। विद्युत लाईन का उपयोग किये जाने पर तार की दृढता से लगाना होगा, तार कहीं से कटे एवं खुले न हो तथा उनकी सुरक्षा के संबंध में इलेक्ट्रीक सेफ्टी इंस्पेक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर दुकानदार को नगर पालिका में प्रस्तुत करना होगा। विद्युत कनेक्शन रजिस्टर्ड ठेकेदार से विधिवत् अनुमति लेकर कराना होगा, दुकान के 100 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होगी, प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान में पानी से भरे ड्रम एवं रेती से भरी कम से कम दो बाल्टी रखेगा।
दुकानदार को दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों का जोखिम स्वभाव की आतिशबाजी के संबंध में सुरक्षित तरीके से उठाई-धराई के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखना होगा। दुकान में एक समय में अधितम 25 किलो तक के विस्फाटक रखने की अनुमति होगी। दुकान पर धुम्रपान निषेध होगा, जिसका बोर्ड लगाने की व्यवस्था रखी जायें। प्रत्येक लायसेंसी को अपना लायसेंस दुकान में प्रदर्शित करना होगा एवं बिना लायसेंस के एवं लायसेंस से हटकर कोई भी दुकानदार विक्रय करते पाया गया तो संबंधित थाना प्रभारी द्वारा विस्फोटक अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अधिकृत स्थल के अलावा यदि कोई लायसेंसधारी अथवा बिना लायसेंसी के विक्रय किया जाता है तो विस्फोटक अधिनिम के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। दुकान स्थल पर नगर पालिका द्वारा फायर ब्रिगेड 24 घण्टे उपलब्ध कराई जाएगी। संयुक्त मुख्य विस्फोट नियंत्रक भोपाल से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन भी अनिवार्य करना होगा।