राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं पंचायत उपनिर्वाचन कार्यक्रम घोषित मतदान 29 सितम्बर को होगा

 

संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

दारा सिंह आर्य

आगर-मालवा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2026 पूर्वार्ध का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मतदान 29 सितम्बर, 2026 को होगा।

निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना द्वारा संबंधित उप निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। सभी संबंधितों को आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उप निर्वाचन 2026 पूर्वार्द्ध की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत जमुनिया, गाता, बाजना, रामपुर भुण्डवास एवं जनपद पंचायत सदस्य नलखेड़ा के वार्ड क्रमांक-06 एवं 11 और नगरीय क्षेत्र सुसनेर के सम्पूर्ण 15 वार्ड के क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत धारा 163 प्रभावशील कर दी गई है।

इसके तहत् संबंधित क्षेत्रों में कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड की सीमा में 31 अगस्त 2026 से 05 अक्टूबर 2026 तक कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आग्नेय शस्त्र, खतरनाक हथियार, पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही सार्वजनिक स्थानों पर फटाखों का उपयोग करेगा। उक्त क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बगैर जुलूस रैली, आमसभा, वाहन रैली आदि आयोजित नहीं की जा सकेगी और न ही बगैर अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। सोशल मीडिया, फेसबुक, वाट्सअप्प, एसएमएस, फोन, लाउडस्पीकर पर आचार संहिता के प्रभावशील होने के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक चुनाव प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर किसी भी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था व्यक्ति विरोधी, आमजनों की भावना भड़काना एवं कानून व्यवस्था के विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं किये जा सकेंगे।

उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य 8 सितम्बर 2026 से शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र 15 सितम्बर तक लिये जायेंगे, नाम निर्देशन पत्रों की जांच 16 सितम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 18 सितम्बर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। नगरीय निकायों में मतदान 29 सितम्बर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 3 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से होगी।

पंचायतों में मतदान 29 सितम्बर को सुबह 7 से अपरान्ह 3.00 बजे तक होगा। पंच पद के लिये मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही होगी। जनपद पंचायत सदस्य की विकास खण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतगणना 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से होगी। इसी दिन जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जायेगी। पंच पद के लिए परिणामों की घोषणा 5 अक्टूबर 2026 को प्रातः10.30 बजे से की जायेगी।

जिले की नगर परिषद् सुसनेर के अध्यक्ष का होगा उप निर्वाचन

जिला आगर-मालवा की नगर परिषद सुसनेर, के अध्यक्ष पद का निर्वाचन के लिये उप निर्वाचन होगा। साथ ही जिले की जनपद पंचायत आगर की ग्राम पंचायत जमुनिया, गाता, बाजना, रामपुर भुण्डवास में पंच पद के लिये एवं जनपद पंचायत सदस्य नलखेड़ा के वार्ड क्रमांक-06 एवं 11 के लिये उप निर्वाचन होगा।

रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शेर सिंह मीना ने नगरीय निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन के लिये रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किये गये है। एसडीएम सुसनेर को़ नप सुसनेर के उप निर्वाचन के लिये वार्ड नम्बर 1 से 15 तक के लिये रिटर्निंग ऑफिसर एवं तहसीलदार श्री भंवरसिंह चैहान एवं श्री रामेश्वर दांगी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

जनपद आगर में चार पंच एवं जनपद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-06 एवं 11 नलखेड़ा के उप निर्वाचन के लिये जनपद पंचायत आगर के लिये तहसीलदार श्री विजय सेनानी को रिटर्निंग एवं जनपद सीईओ सुश्री अनीता बडोले को सहायक रिटर्निंग आफिसर तथा जनपद पंचायत नलखेड़ा के लिये तहसीलदार प्रियंक श्रीवास्तव को रिटर्निंग एवं नायब तहसीलदार श्री रामगोपाल शर्मा एवं जनपद सीईओ संतोष कुमार मांडलिक को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

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