कलेक्टर वानखेड़े ने जनसुनवाई में आएं आवेदक सेवाराम को बीड़ी, तम्बाकू का सेवन नहीं करने का दिलाया संकल्प जनसुनवाई में 84 आवेदन प्राप्त

आगर-मालवा,/कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने मंगलवार को जनसुनवाई में सड़क दुर्घटना में पुत्र की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता दिलवाने हेतु आए आवेदन लेकर आए आवेदक सेवाराम निवासी रोझाना को पास बैठाकर बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू के सेवन करने के बारे पुछा, आवेदक द्वारा तम्बाकू का सेवन करने के बारे में बताने पर कलेक्टर ने मौके पर बीड़ी, तम्बाकू के दुष्परिणामों से अवगत करवाकर, इनका सेवन नहीं करने का संकल्प दिलाया। आवेदक द्वारा बीड़ी, तम्बाकू का जीवन भर सेवन नहीं करने का संकल्प भी लिया गया। साथ ही कलेक्टर ने आवेदक का आवेदन संबंधित अधिकारी को देकर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इसी तरह जनसुनवाई में आऐ आवेदक छात्र तुफान निवासी दिवानखेड़ी द्वारा पिता की मृत्यु हो जाने एवं आर्थिक स्थिति दयनीय होने से निजी स्कूल का खर्च वहन नहीं करने के सबंध में दिए गए आवेदन पर कलेक्टर ने सहृदयता दिखाते हुए छात्र तुफान एवं उसके भाई नरेन्द्र का निजी स्कूल से टीसी प्रदान करवाकर शासकीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए।
जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई कुल 84 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें निराकरण योग्य आवेदनों का कलेक्टर वानखेड़े ने मौके पर ही निराकरण अधिकारियों से करवाया तथा शेष आवेदनों की समय-सीमा निर्धारित कर संबंधित अधिकारियों को पहली प्राथमिकता में निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीएम रवि कुमार सिंह, एसडीएम राजेन्द्र सिंह रघुवंशी व सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।
आवेदक मानसिंह पिता बनेसिंह निवासी अरनी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने हेतु आवेदन दिया। आवेदक ने बताया कि ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव द्वारा जानबुझकर आवास योजना की सूची में नाम नहीं जोड़ा गया है, नाम जुड़वाया जाए। कलेक्टर वानखेड़े ने जनपद सीईओ आगर को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
आवेदिका रतनबाई निवासी हिरनखेड़ी का खेड़ा ने संबल योजना एवं विधवा पेंशन योजना का लाभ दिलवाने हेतु आवेदन दिया। आवेदिका ने बताया कि उसका संबल योजना में पंजीयन है, किन्तु पति की मृत्यु हो जाने के उपरान्त अनुग्रह सहायता राशि का लाभ नहीं मिला है तथा विधवा पेंशन योजना भी नहीं मिल रही है। अनुग्रह सहायता राशि एवं विधवा पेंशन योजना का लाभ दिलवाया जाए। कलेक्टर श्रम पदाधिकारी को आवेदन की जांच कर निराकरण के निर्देश दिए।

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