जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिलें में धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
आगर-मालवा, 14 नवम्बर/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने हेतु दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत् सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार 15 नवम्बर को सायं 6.00 बजे से 18 नवम्बर की सुबह 7.00 बजे तक सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होना/ एक साथ आवाजाही करना अनुमत्य नहीं होगा, तथापि घर-घर जाकर प्रचार अभियान द्वार से द्वार करना प्रतिबंधित नहीं रहेगा। मृत्यु विवाह आदि सामाजिक प्रयोजनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। 14 नवम्बर से 17 नवम्बर तक आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर किसी भी होटल, धर्मशाला मैरिज गार्डन, सामुदायिक भवन आदि की बुकिंग की जानकारी संबंधित मालिकों को तत्काल संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी के माध्यम से संबंधित रिटर्निंग आफिसर को देना अनिवार्य होगी । संबंधित मालिक यह सुनिश्चित करेंगे की इनका उपयोग राजनैतिक दलो या अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये नहीं किया जा रहा है। ऐसे सभी कार्यकर्ता जो किसी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल के प्रचार-प्रसार अभियान हेतु आये है एवं उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वे सभी निर्वाचन क्षेत्र को 15 नवम्बर की शाम 6.00 बजे पश्चात तुरंत छोड़ दे, किन्तु यह प्रतिबंध राजनैतिक दल के उस पदधारी को लागू नहीं होगा जो राज्य का प्रभारी है एवं राजनैतिक दल द्वारा राज्य मुख्यालय में रहने की जगह घोषित हो। किन्तु ऐसे पदाधिकारी की आवाजाही आमान्य रूप से अपने पार्टी कार्यालय एवं उनके ठहरने के स्थान के बीच सीमित रहेगी। किन्तु आप्त परिजन जैसे माता-पिता, पत्नि, बच्चे आदि पर यह लागू नहीं होगा। उक्त प्रतिबंध 18 नवम्बर की सुबह 7.00 बजे तक लागू रहेगा ।
अभ्यर्थी/राजनैतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को प्रभावित किये जाने हेतु कोई भी सामुदायिक रसोईघर,लंगर भण्डारे आदि की व्यवस्था नहीं की जावेगी। 15 नवम्बर को सायं 6.00 बजे से 18 नवम्बर की सुबह 7.00 बजे तक किसी होटल, आहार, गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।किसी भी प्रकार के ध्वनीविस्तारक यंत्र का उपयोग 15 नवम्बर की शाम 6.00 बजे से 18 नवम्बर की सुबह 7.00 बजे तक अनुमत्य नहीं होगा । किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदाता को मतदान केन्द्र तक लाने एवं अथवा वापस छोड़ने हेतु किसी भी प्रकार का वाहन अथवा परिवहन व्यवस्था नही करेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।