चायनीज मांझा बैन: आगर-मालवा में अब नहीं चलेगी ‘चाइना डोर
आगर-मालवा । जिले में हादसों की वजह बन रहे चायनीज मांझे पर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। मानवीय व पशु-पक्षियों को गंभीर चोट पहुंचाने वाले नायलॉन, कांच-लेपित एवं केमिकल कोटेड सभी प्रकार के मांझे पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
कलेक्टर प्रीति यादव के निर्देश पर अपर कलेक्टर आर.पी. वर्मा ने आदेश जारी कर बताया कि जिले की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी दो महीनों तक चायनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण तथा उपयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
त्योहारों, विशेषकर मकर संक्रांति के दौरान कांच-लेपित घातक डोर से लगने वाली गंभीर चोटें, पक्षियों की मौत, तथा बिजली लाइनों में हादसों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है—
“जिले में अब सिर्फ सुरक्षित पतंगें ही उड़ेंगी… चाइना डोर नहीं!”
