31 अगस्त तक माह अगस्त का खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश
आगर-मालवा, 27 अगस्त/ प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के सुचारू क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान माह में ही खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के परिपालन में उचित मूल्य राशन दुकान संचालकों को हितग्राहियों को आगामी 31 अगस्त तक वर्तमान माह अगस्त का खाद्यान्न वितरण किया जाए। आगामी माह (निरन्तर) में भी खाद्यान्न का वितरण संबंधित माह की 01 से 30 तारीख की अवधि में पूर्ण किया जाएगा।
प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी एन एस मुवेल द्वारा समस्त पात्रता पर्ची धारी हितग्राहियों से पात्रतानुसार अगस्त माह का खाद्यान्न आगामी 31 अगस्त तक उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होकर प्राप्त करने का आग्रह किया गया है।