जिला दंडाधिकारी सिंह द्वारा त्रि स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू |
आगर मालवा
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2024 उत्तरार्द्ध की घोषणा की गई हैं। चुनाव की घोषणा होने से जिलें के संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई हैं।
जिला दण्डाधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने पंचायत उप निर्वाचन-2024 उत्तरार्द्ध के शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पादित कराये जाने व मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग भयमुक्त वातावरण में करने व लोक परिशांति बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 की धारा 163 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलें की संबंधित ग्राम पंचायत/ निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड की सीमांतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा 07 नवम्बर 2024 से 16 दिसम्बर 2024 तक के लिए लागू की है।
जारी आदेशानुसार उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा।कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार / पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा।कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा/वाहन रैली / हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति, सक्षम अधिकारी अर्थात् संबंधित सक्षम अधिकारी/ रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करे। उक्त क्षेत्र में उपरोक्त अवधि में कांच की बोतलें, ईटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा। आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के दौरान रात्रि के 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, फोन तथा लाउडस्पीकर पर चुनाव प्रसार प्रतिबंधित रहेगा।कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति बिना टेन्ट, पाण्डाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति समूह सस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनकं मेसेज / चित्र/ कमेंट/ बैनर / पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति जो किरायेदार रखेगा, उसकी सूचना तत्कॉल संबंधित थाना प्रभारी को देगा। समस्त होटल/ लॉज एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे। रैली में सिर्फ 5 वाहनों को एक साथ चलने की अनुमति रहेगी। दो काफिलों के बीच में 30 मिनट का अन्तराल रहना सुनिश्चित करेंगे।
*आदेश इन पर लागू नहीं होगा*
प्रतिबंधात्मक आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस अधिकारी एवं ड्यूटि पर शासकीय कर्मचारी, मृत को शमशान, कब्रस्तान ले जाने तथा वापसी संबंधित जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा-दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी। आदेश उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लंघनकर्ता के विरूध्द अभियोजन किया जाएगा।