नलखेड़ा में मेगा एक्शन ड्राइव — हाईकोर्ट फैसले के 24 घंटे भीतर 6.35 हेक्टेयर मंदिर भूमि कब्जा मुक्त

 

नलखेड़ा। विश्व प्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिर (मूर्ति श्रीराम मंदिर परिसर) की बेशकीमती भूमि को लेकर चल रहे वर्षों पुराने विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला आते ही आगर मालवा जिला प्रशासन ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर पूरे क्षेत्र को अवैध कब्जों से मुक्त करा लिया। प्रशासन ने करीब 6.35 हेक्टेयर भूमि पर शासन का अधिपत्य पुनः स्थापित कर दिया है।

 

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शुक्रवार को वर्ष 1997 की फर्जी डिक्री को अवैध, निरस्त योग्य और भ्रामक बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह समस्त भूमि राजस्व अभिलेख में “Murti Shri Ram Mandir Mafi Okaf” नाम से दर्ज है तथा पुजारी को स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं होता। राज्य शासन की ओर से Additional Advocate General आनंद सोनी ने पूरे प्रकरण में ठोस और तथ्य आधारित तर्क प्रस्तुत किए, जिन पर न्यायालय ने सहमति व्यक्त करते हुए डिक्री को निरस्त कर दिया।

 

फैसले के तत्काल बाद शुक्रवार देर शाम से शनिवार सुबह तक प्रशासन, पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में जमे पुराने कब्जों को हटाने की कार्रवाई जारी रखी। मौके पर कलेक्टर प्रीति यादव निरंतर मॉनिटरिंग करती रहीं।

 

कलेक्टर यादव ने मीडिया को बताया,

“न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लगभग 6.35 हेक्टेयर भूमि से सभी अवैध कब्जे हटाए जा चुके हैं। पूरी भूमि शासन के अधिपत्य में ले ली गई है और संपूर्ण प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुरूप संपादित की गई है।”

 

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में मंदिर परिसर की किसी भी भूमि पर अवैध कब्जा या निर्माण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ऐसे मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा।

 

उक्त भूमि मूर्ति श्रीराम मंदिर धर्मशाला के भूमिस्वामित्व में होकर राजस्व अभिलेख में “प्रबंधक — कलेक्टर आगर मालवा” के नाम से पंजीबद्ध है।

ग्राम डोकरपुरा में स्थित सर्वे नंबर—

15/1 (0.742 हे.), 16 (0.073 हे.), 17 (0.115 हे.), 18 (0.648 हे.), 19 (0.094 हे.), 20 (0.711 हे.), 21/1 (0.042 हे.), 21/2/1 (0.219 हे.), 22 (0.136 हे.), 23 (0.178 हे.), 24 (0.021 हे.), 25 (0.010 हे.), 26 (0.105 हे.), 27 (0.146 हे.), 28 (0.324 हे.), 29 (0.199 हे.), 30 (0.021 हे.), 31 (0.031 हे.), 32 (0.084 हे.), 33 (0.481 हे.), 34 (0.303 हे.), 35 (0.773 हे.), 37 (0.063 हे.), 38 (0.031 हे.) और 39 (0.010 हे.)

कुल रकबा : 5.56 हेक्टेयर

ग्राम नलखेड़ा —

सर्वे नंबर 249/1 (0.805 हेक्टेयर)

महायोग : 6.365 हेक्टेयर

 

विवाद का पटाक्षेप

 

इस फैसले और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई के साथ ही नलखेड़ा मंदिर भूमि से जुड़ा वर्षों पुराना विवाद अब समाप्त हो गया है। प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई मंदिर संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर शासन की गंभीरता और प्रतिबद्धता को स्पष्ट करती है।

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