पुलिस थाने में जमा किए जाएंगे शस्त्र
आगर-मालवा। नगर परिषद सुसनेर के उप निर्वाचन 2026 (पूर्वार्द्ध) को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने हेतु अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेशानुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने, धारदार/आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध तथा बिना अनुमति रैली, आमसभा, धरना, जुलूस, प्रदर्शन आयोजित न करने के निर्देश दिये गये हैं। चूंकि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अतः लोकहित में यह एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है।
शस्त्र जमा न करना दण्डनीय अपराध होगा तथा उल्लंघन पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस, विशेष पुलिस अधिकारी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सुरक्षा बल तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं औद्योगिक संस्थानों में तैनात सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
